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RBI CIrCULAR

In accordance with RBI circular no. RBI/2021-2022/125DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22 on NPA norms dated 12th Nov 2021, If due date of a loan account is March 31, 2021, and full dues are not received before the lending institution runs the day-end process for this date, the date of overdue shall be March 31, 2021. If it continues to remain overdue, then this account shall get tagged as SMA-1 upon running day-end process on April 30, 2021 i.e. upon completion of 30 days of being continuously overdue. Accordingly, the date of SMA-1 classification for that account shall be April 30, 2021.
Similarly, if the account continues to remain overdue, it shall get tagged as SMA-2 upon running day-end process on May 30, 2021 and if continues to remain overdue further, it shall get classified as NPA upon running day-end process on June 29, 2021.
If account becomes NPA, upgradation can be done only if entire arrears of interest and principal are paid by the borrower.
RBI has provided timeline till Sep 22 to NBFCs for implementing system to comply with this norm.


एनपीए के मानदंडों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 नवंबर 2021 के सर्कुलर नं. भा.रि.बैंक/2021-2022/125 विवि.एसटीआर.आरईसी.68/21.04.048/2021-22 के अनुसार, व्यतिक्रम के मामले में, लोन खातों को दैनिक प्रक्रिया के अंत के भाग में अतिदेय (ओवरडीयू) के रूप में चिन्हित किया जाएगा । एसएमए-0 (अतिदेय दिनों की गिनती 1-30), एसएमए-1 (अतिदेय दिनों की गिनती 31-60), एसएमए-2 (अतिदेय दिनों की गिनती डीपीडी 61-90), एनपीए (अतिदेय दिनों की गिनती > 90) के रूप में फ्लैग किया जाएगा। एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन के पूरे बकाया राशि का भुगतान किए जाने के बाद ही ‘मानक’ आस्ति के रूप में उन्नयित किया जा सकता है। एनपीए खाता तब तक एनपीए की स्थिति में रहेगा जब तक अतिदेय दिनों की गिनती (ओवरडीयू) शून्य नहीं हो जाती।

उदाहरण के लिए: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर SMA-1 के रूप में टैग किया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी। इसी तरह, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी अतिदेय बनी हुई है, इसे 29 जून, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

यदि खाता एनपीए हो जाता है, तो उन्नयन तभी किया जा सकता है जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।
आरबीआई ने इस मानदंड का पालन करने के लिए प्रणाली को लागू करने के लिए एनबीएफसी को सितंबर 2022 तक की समय सीमा प्रदान की है।